गुटखा उद्योग में कर चोरी रोकने को लेकर सख्त फैसले की उम्मीद, शनिवार को है GST परिषद की बैठक
माल एवं सेवा कर परिषद (जीएसटी) की शनिवार को होने वाली बैठक में अपीलीय न्यायाधिकरणों के गठन तथा पान मसाला और गुटखा कारोबार में कर चोरी पर लगाम लगाने की व्यवस्था पर चर्चा होने की संभावना है। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर
नयी दिल्ली: माल एवं सेवा कर परिषद (जीएसटी) की शनिवार को होने वाली बैठक में अपीलीय न्यायाधिकरणों के गठन तथा पान मसाला और गुटखा कारोबार में कर चोरी पर लगाम लगाने की व्यवस्था पर चर्चा होने की संभावना है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 18 फरवरी को होने वाली बैठक में ऑनलाइन गेमिंग और कसीनो पर मंत्री समूह (जीओएम) की रिपोर्ट पर विचार होने की संभावना नहीं है। परिषद में राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हैं।
सूत्रों ने कहा कि जिन मुद्दों पर परिषद की 17 दिसंबर, 2022 को हुई बैठक में विचार नहीं किया जा सका था, वे जीएसटी परिषद की 18 फरवरी को होने वाली 49वीं बैठक के एजेंडा में सबसे ऊपर हैं।
पान मसाला और गुटखा उद्योग में कर चोरी पर लगाम लगाने के लिये ओड़िशा के वित्त मंत्री निरंजन पुजारी की अध्यक्षता वाले जीओएम की रिपोर्ट पर बैठक में विचार किया जा सकता है।
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माल एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण पर पिछले साल जुलाई में हरियाणा के उप-मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की अध्यक्षता वाले मंत्री समूह की रिपोर्ट पर भी विचार किये जाने की संभावना है।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार मंत्री समूह ने सुझाव दिया है कि न्यायाधिकरण में दो न्यायिक सदस्य शामिल होने चाहिए। इसमें एक-एक तकनीकी सदस्य केंद्र और राज्यों से होने चाहिए। इसके अलावा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को इसका अध्यक्ष होना चाहिए।
हालांकि ‘ऑनलाइन गेमिंग’ पर मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा की अध्यक्षता वाले मंत्री समूह की रिपोर्ट पर चर्चा की संभावना नहीं है। रिपोर्ट पहले ही केंद्रीय वित्त मंत्री को सौंपी जा चुकी है और परिषद में विचार के लिये रखे जाने से पहले इसे राज्यों को दिया जाना है।
जीओएम ने नवंबर में पिछली बैठक में इसपर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाने पर सहमित जतायी थी।
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हालांकि, इस बात पर सहमति नहीं बन पाई कि कर पोर्टल की तरफ से लिये जाने वाले केवल शुल्क पर या प्रतिभागियों से प्राप्त दांव राशि समेत पूरी रकम पर लगाया जाए। जीओएम ने अंतिम निर्णय के लिये सभी सुझाव जीएसटी परिषद को भेजने का फैसला किया।
फिलहाल, ऑनलाइन गेमिंग पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगता है। कर सकल गेमिंग राजस्व पर लगता है। यह वह शुल्क है जो ऑनलाइन गेमिंग पोर्टल लेते हैं।