Gujarat: हाईकोर्ट ने दिया आदेश, अगर नहीं पहनना मास्क तो करना होगा ये काम

डीएन ब्यूरो

देश में कोरोना के लगातार बढ़ते मामले की गंभीरता को देखते हुए गुजरात हाईकोर्ट ने एक सख्त आदेश सुनाया है। पढ़ें पूरी खबर

(फाइल फोटो)
(फाइल फोटो)


अहमदाबादः कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हर राज्या अपनी तरफ से इसपर काबू पाने के लिए कोशिश कर रहा है। इसी बीच गुजरात हाईकोर्ट ने एक सख्त आदेश दिए हैं।

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मामले की गंभीरता को देखते हुए गुजरात हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि राज्य में अगर कोई मास्क पहने हुए नहीं दिखाई देता है तो उससे जुर्माना वसूलना ही काफी नहीं है। इन लोगों से कोविड सेंटर में अनिवार्य रूप से 5 से 6 घंटे सेवा कराई जाए।

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गुजरात हाईकोर्ट का कहना है कि कई पाबंदी और और सख्ती के बाद भी लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं। इसके लिए लोगों से सिर्फ जुर्माना लेना ही काफी नहीं होगा। सरकार ऐसे लोगों पर केवल जुर्मान ही नहीं लगाए ​बल्कि कोविड सेंटर में अनिवार्य रूप से 5 से 6 घंटे सेवा देने का भी आदेश जारी करे। बता दें कि केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में 36,604 मामले आये जिसे मिलाकर संक्रमितों का आंकड़ा 94,99,413 हो गया है।










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