Gyanvapi Case: वाराणसी के ज्ञानवापी मामले में सुनवाई टली, इलाहाबाद हाईकोर्ट में अब 15 फरवरी को सुनवाई
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में स्थित व्यास जी के तहखाना में हिंदुओं को पूजा की अनुमति वाले वाराणसी की अदालत के आदेश के खिलाफ अपील पर सुनवाई सोमवार को टाल दी और अगली तारीख 15 फरवरी तय की। पढ़िए डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में स्थित व्यास जी के तहखाना में हिंदुओं को पूजा की अनुमति वाले वाराणसी की अदालत के आदेश के खिलाफ अपील पर सुनवाई सोमवार को टाल दी और अगली तारीख 15 फरवरी तय की।
वाराणसी की अदालत के आदेश के खिलाफ अपील करने वाली अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी के वकील एसएफए नकवी और पुनीत गुप्ता की दलीलें सुनने के बाद नकवी के अनुरोध पर न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने सुनवाई टालने का आदेश पारित किया।
यह भी पढ़ें |
वाराणसी: अदालत ने ज्ञानवापी सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश करने के लिए एएसआई को एक सप्ताह का और समय दिया
अंजुमन इंतेजामिया की ओर से पेश एफएफए नकवी ने दलील दी कि विवादित संपत्ति पर वादी (व्यास परिवार) का क्या अधिकार है, इस पर निर्णय नहीं किया गया और इस प्रकार से वादी का अधिकार निर्धारित किए बगैर पूजा की अनुमति देने का आदेश अवैध है।
यह भी पढ़ें: ज्ञानवापी मामला: जानिए मुस्लिम पक्ष की कब होगी सुनवाई
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार सोमवार को मुस्लिम पक्ष ने अदालत के आदेशों की प्रमाणित प्रतियां भी दाखिल कीं जो पूर्व में दाखिल नहीं की गई थीं और इन प्रतियों को रिकार्ड में दर्ज किया गया।
यह भी पढ़ें |
यूपी में सिद्दार्थनगर, वाराणसी, बागपत, ललितपुर, कन्नौज, सोनभद्र, भदोही सहित कई जिलों के जिला जज बदले गये, देखें पूरी लिस्ट
विवादित संपत्ति पर हिंदू पक्ष का कब्जा दर्शाने वाले कुछ परिपत्र हिंदू पक्ष की ओर से दायर किए गए।
वाराणसी की अदालत ने 31 जनवरी को दिए अपने आदेश में हिंदू श्रद्धालुओं को ज्ञानवापी परिसर में स्थित व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना करने की अनुमति दी थी।