Gyanvapi Masjid Case: ज्ञानवापी पर फैसले से पहले वाराणसी में पुख्ता सुरक्षा, फैसले पर टिकी सबकी नजरें, जानिये बड़े अपडेट

डीएन ब्यूरो

वाराणसी में श्रृंगार गौरी-ज्ञानवापी मस्जिद मामले में आज फैसला आने वाला है। फैसले से पहले वाराणसी में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किय गये हैं। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

ज्ञानवापी पर फैसले से पहले वाराणसी में पुख्ता सुरक्षा
ज्ञानवापी पर फैसले से पहले वाराणसी में पुख्ता सुरक्षा


वाराणसी: वाराणसी में श्रृंगार गौरी-ज्ञानवापी मस्जिद मामले में आज फैसला आने वाला है। कोर्ट पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। दोपहर बाद 2 से 4 बजे के बीच कभी भी फैसला आ सकता है। जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की कोर्ट यह फैसला सुनाएगी कि मुकदमा चलने योग्य भी है कि नहीं। कोर्ट के फैसले से पहले वाराणसी में कोर्ट समेत आसपास के क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किये गये हैं। पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। 

वाराणसी में श्रृंगार गौरी-ज्ञानवापी मस्जिद मामले में नागरिक प्रक्रिया संहिता सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के तहत ये केस सुनने योग्य है या नहीं, इसी पर कोर्ट में पिछले दिनों सुनवाई हुई थी। पिछली सुनवाई के बाद जिला जज अजय कृष्ण ने 24 अगस्त को इस मामले में आदेश सुरक्षित रख लिया था।

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वाराणसी एसीपी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि वाराणसी में 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए गए हैं। पीस कमेटियों के साथ कई स्तर की बातचीत की गई है. पुलिस अलर्ट पर है।

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ज्ञानवापी मस्जिद केस को लेकर अदालत में तीन महीने से ज्यादा समय तक चली सुनवाई में दोनों पक्षों ने अपनी दलीलें दी हैं। हिंदू पक्ष की ओर से इस मामले को सुनवाई योग्य करार देने के लिए कई साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। उधर, मुस्लिम पक्ष ने इस वाद को खारिज कराने के लिए अदालत को सबूत सौंपे हैं।

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सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत की ओर से ज्ञानवापी परिसर में कराए गए सर्वे के बाद अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी सुप्रीम कोर्ट चली गई थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जिला जज की अदालत को ऑर्डर 7 रूल 10 के तहत सुनवाई का आदेश दिया था। इस मामले में न्यायालय इस बात पर सुनवाई कर रही थी कि आजादी के समय विशेष उपासना स्थल कानून ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में लागू होता है या नहीं। 










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