हरियाणा: वायु प्रदूषण रोकने के लिए हिसार प्रशासन का कूड़ा एवं अपशिष्ट पदार्थ जलाने पर प्रतिबंध

डीएन ब्यूरो

हरियाणा में हिसार जिला प्रशासन ने वायु प्रदूषण को रोकने के लिए बुधवार को कूड़ा, पत्तियां, प्लास्टिक, रबड़ एवं अन्य ज्वलनशील पदार्थ जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया। पढ़ें पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर

हिसार प्रशासन का कूड़ा एवं अपशिष्ट पदार्थ जलाने पर प्रतिबंध
हिसार प्रशासन का कूड़ा एवं अपशिष्ट पदार्थ जलाने पर प्रतिबंध


हिसार: हरियाणा में हिसार जिला प्रशासन ने वायु प्रदूषण को रोकने के लिए बुधवार को कूड़ा, पत्तियां, प्लास्टिक, रबड़ एवं अन्य ज्वलनशील पदार्थ जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया।

जिला मजिस्ट्रेट उत्तम सिंह ने एक आदेश में कहा कि ‘सर्दी पूर्व और सर्दियों के मौसम में मौसम संबंधी प्रतिकूल परिस्थितियों की शुरुआत के कारण, हिसार की वायु गुणवत्ता खराब हो गई है ।’’

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आदेश के अनुसार, हवा में मौजूद कणों और जहरीली गैसों से स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए तत्काल और प्रभावी उपाय जरूरी हैं, इसलिए खुले क्षेत्रों और सड़कों आदि पर किसी भी प्रकार का अपशिष्ट पदार्थ जलाना सख्त वर्जित है।

इसमें कहा गया है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों, समूहों या संस्थाओं को प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों के अनुसार दंडित किया जाएगा।

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डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार सभी नगर निकाय, राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और कानून प्रवर्तन एजेंसियां आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करेंगी और कचरा जलाने की घटनाओं की निगरानी करेंगी।

सिंह ने आदेश में कहा कि औद्योगिक, आवासीय या ग्रामीण क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की अपशिष्ट सामग्री जलाते पाए जाने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 (लोक सेवक द्वारा विधिवत आदेश की अवज्ञा) के तहत कार्रवाई की जाएगी।










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