हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार, DMRC को 3 प्रमुख मेट्रो स्टेशनों पर कार्डियक सपोर्ट सुविधा स्थापित करने का निर्देश दिया, जानिये पूरा अपडेट

डीएन ब्यूरो

दिल्ली उच्च न्यायालय ने शहर की सरकार और डीएमआरसी को कश्मीरी गेट, राजीव चौक एवं हौज खास में तीन प्रमुख ‘इंटरचेंज’ मेट्रो स्टेशनों पर उन्नत कार्डियक लाइफ सपोर्ट (एसीएलएस) सुविधाओं की स्थापना की संभावना तलाशने का निर्देश दिया है। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर

दिल्ली उच्च न्यायालय
दिल्ली उच्च न्यायालय


नयी दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने शहर की सरकार और डीएमआरसी को कश्मीरी गेट, राजीव चौक एवं हौज खास में तीन प्रमुख ‘इंटरचेंज’ मेट्रो स्टेशनों पर उन्नत कार्डियक लाइफ सपोर्ट (एसीएलएस) सुविधाओं की स्थापना की संभावना तलाशने का निर्देश दिया है।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार न्यायमूर्ति मनमोहन और न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी की पीठ ने दिल्ली सरकार और दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) से सुनवाई की अगली तारीख से पहले ताजा स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा।

यह भी पढ़ें | दिल्ली मेट्रोः ब्लू लाइन पर मरम्मत कार्य के कारण कुछ देर प्रभावित रहेंगी ट्रेन सेवाएं

डीएमआरसी के वकील ने कहा कि इन तीन ‘इंटरचेंज’ स्टेशन पर एसीएलएस सुविधाएं स्थापित करने के लिए जगह उपलब्ध है। पीठ ने आठ मई के अपने आदेश में कहा, “बयान के मद्देनजर, डीएमआरसी और दिल्ली सरकार के वकील को तीन प्रमुख इंटरचेंज मेट्रो स्टेशन पर एसीएलएस सुविधा की स्थापना की संभावना तलाशने का निर्देश दिया जाता है। सुनवाई की अगली तारीख से पहले एक नयी स्थिति रिपोर्ट दाखिल करें।”

मामले में अगली सुनवाई एक अगस्त को होगी।

यह भी पढ़ें | न्यायाधीशों की नियुक्ति से जुड़ी RTI पर क्या है केन्द्र सरकार का रुख? दिल्ली हाईकोर्ट ने मांगा जवाब










संबंधित समाचार