राजधानी दिल्ली में पाकिस्तान से आए हिंदू सिंधी शरणार्थियों को मिली ये बड़ी राहत
राजधानी दिल्ली में पाकिस्तान से आए हिंदू सिंधी शरणार्थियों के लिये कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
नई दिल्ली: केंद्र सरकार द्वारा देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) को लागू कर दिया है। इस बीच राजधानी दिल्ली में पाकिस्तान से आए हिंदू सिंधी शरणार्थियों के लिये कोर्ट से बड़ी राहत मिली है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को पाकिस्तान से आए हिंदू सिंधी शरणार्थियों के शिविर यानी आशियाने तोड़ने पर रोक लगा दी है।
यह भी पढ़ें |
Pakistan: आतंकी हमलों से दहला पाकिस्तान, बलूचिस्तान में 15 की मौत , मची चीख-पुकार
यह भी पढ़ें: मैनपुरी: अग्निवीर भर्ती के खिलाफ भूतपूर्व सैनिकों का प्रदर्शन, कहा- योजना पर लगे रोक
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के मुताबिक कोर्ट ने डीडीए को निर्देश दिया है कि वे शहर के मजनू का टीला स्थित पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी शिविर में रहने वाले शरणार्थीयों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करे।
यह भी पढ़ें |
मुंबई हमले का मुख्य साजिशकर्ता हाफिज सईद गिरफ्तार
कोर्ट का ये फैसला पाकिस्तान से आए हिंदू सिंधी शरणार्थियों के बड़ी राहत के रूप में देखी जा रही है।