धोखाधड़ी के केस में पोंजी कंपनी के प्रबंधक को कोर्ट ने सुनाई ये बड़ी सजा
ओडिशा में एक पोंजी कंपनी के शाखा प्रबंधक को धोखाधड़ी के एक मामले में दोषी ठहराते हुए यहां की एक अदालत ने तीन साल जेल की सजा सुनाई है।पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
बालासोर: ओडिशा में एक पोंजी कंपनी के शाखा प्रबंधक को धोखाधड़ी के एक मामले में दोषी ठहराते हुए यहां की एक अदालत ने तीन साल जेल की सजा सुनाई है।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार विशेष न्यायाधीश बिस्वजीत दास ने ‘रियल विजन इंटरनेशनल लिमिटेड’ के शाखा प्रबंधक रोहित साहू पर 62,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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साहू को इनामी चिट एवं धन परिचालन योजना (पाबंदी) अधिनियम के अलावा भारतीय दंड संहिता की धाराओं 420 (धोखाधड़ी), 406 (आपराधिक विश्वासघात), 120 बी (आपराधिक साजिश) और 34 (साझा मंशा से किया गया कृत्य) के तहत दोषी ठहराया गया।निवेशकों की शिकायत पर साहू के खिलाफ बारीपदा थाने में मई, 2013 में मामला दर्ज किया गया था।
निवेशकों ने साहू पर उन्हें धोखा देने का आरोप लगाया था। निवेशकों ने आरोप लगाया कि उसकी कंपनी ने उन्हें आकर्षक ब्याज देने का वादा कर उनके धन की हेराफेरी की।अदालत ने 13 गवाहों के बयान पर गौर करने के बाद साहू को दोषी करार दिया।
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