लड़की की हत्या के जुर्म में मां और सौतेले पिता को उम्र कैद

डीएन ब्यूरो

ओडिशा में बालासोर जिले की एक अदालत ने 13 वर्षीय लड़की की हत्या के जुर्म में उसकी मां और सौतेले पिता को बृहस्पतिवार को उम्र कैद की सज़ा सुनाई।

उम्र कैद (फाइल)
उम्र कैद (फाइल)


बालासोर: ओडिशा में बालासोर जिले की एक अदालत ने 13 वर्षीय लड़की की हत्या के जुर्म में उसकी मां और सौतेले पिता को बृहस्पतिवार को उम्र कैद की सज़ा सुनाई।

विशेष लोक अभियोजक प्रणब कुमार पांडा ने कहा कि बालासोर के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बिश्वजीत दास ने दोषियों-- बेबी बीवी और अब्दुल रहीम पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया और इसे अदा करने में विफल रहने पर उन्हें छह महीने की अतिरिक्त जेल की सजा भुगतनी होगी।

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लड़की के (जैविक) पिता शेख कुतुबद्दीन की ओर से पिछले साल 25 जून को दर्ज कराई गई प्राथमिकी के आधार पर बीवी और रहीम को गिरफ्तार किया गया था। कुतुबद्दीन ने कहा था कि उसकी बेटी की हत्या उसकी मां ने कर दी है।

 

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