इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सरकार को लगायी फटकार, जारी की चेतावनी, जानिये पूरा मामला
पाकिस्तान में इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने लापता लोगों की बरामदगी के संबंध में उसके निर्देशों को पालन नहीं करने पर पाकिस्तान की सरकार को फटकार लगायी और चेतावनी दी है। पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर
इस्लामाबाद: पाकिस्तान में इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने लापता लोगों की बरामदगी के संबंध में उसके निर्देशों को पालन नहीं करने पर पाकिस्तान की सरकार को फटकार लगायी और चेतावनी दी है कि अदालत इस मामले में स्पष्टीकरण के लिए देश के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को तलब कर सकती है।
समाचार पत्र डॉन ने शनिवार को अपनी रिपोर्ट में यह जानकारी दी। मुख्य न्यायाधीश अतहर मिनल्लाह ने संबंधित मामलों में पेश याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान यह चेतावनी दी।
न्यायालय ने उप महाधिवक्ता ख्वाजा इम्तियाज को 25 मई के अपने आदेश को पढ़ने का आदेश दिया, जिसमें कहा गया था कि अदालत के आदेश पर लापता लोगों की बरामदगी के लिए एक समिति गठन करने को कहा गया था। न्यायालय ने कहा कि देश कानून और न्याय मंत्री भी समिति के सदस्य थे।
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उप महाधिवक्ता ने उक्त आदेश को पढ़ते हुए कहा कि अदालत ने पाकिस्तान की सरकार को पूर्व राष्ट्रपति सेवानिवृत परवेज मुशर्रफ और पूर्व प्रधान मंत्री इमरान खान और मौजूदा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ समेत पूरे कार्यकारी अधिकारी को जबरन गुमशुदगी होने के संबंध में नीति की अघोषित स्वीकृति के मामले में नोटिस देने का निर्देश दिया था।
मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अगर निर्देशों का पालन नहीं किया गया है तो पूर्व और मौजूदा अधिकारी उसके सामने पेश हों।
अदालत ने अगली सुनवाई चार जुलाई के लिए स्थगित कर दी है। (वार्ता)
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