जम्मू-कश्मीर की अदालत ने पाकिस्तान, पीओके में मौजूद 23 आतंकवादियों को भगोड़ा घोषित किया
जम्मू-कश्मीर की एक अदालत ने सोमवार को किश्तवाड़ जिले के ऐसे 23 आतंकवादियों को भगोड़ा अपराधी घोषित कर दिया, जो पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में मौजूद हैं। पढ़िए डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
जम्मू: जम्मू-कश्मीर की एक अदालत ने सोमवार को किश्तवाड़ जिले के ऐसे 23 आतंकवादियों को भगोड़ा अपराधी घोषित कर दिया, जो पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में मौजूद हैं। पुलिस ने यह जानकारी दी।
अधिकारियों ने कहा कि डोडा की विशेष यूएपीए (गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम) अदालत ने इन आतंकियों के खिलाफ दर्ज मामलों के संबंध में उसके सामने पेश होने के लिए एक महीने का समय दिया है, अन्यथा उनकी संपत्तियां कुर्क कर ली जाएंगी।
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उन्होंने कहा कि सोमवार के अदालती आदेश के साथ ही किश्तवाड़ में भगोड़ा घोषित अपराधियों की कुल संख्या 36 हो गई है।
किश्तवाड़ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) खलील पोसवाल ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘डोडा की विशेष यूएपीए अदालत ने पाकिस्तान और पीओके से सक्रिय किश्तवाड़ के 23 आतंकवादियों को भगोड़ा अपराधी घोषित कर दिया है।’’
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डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार उन्होंने कहा कि 16 सितंबर को अदालत ने 13 आतंकवादियों को भगोड़ा घोषित कर दिया था।
उन्होंने कहा, ‘‘किश्तवाड़ के 36 आतंकवादी हैं जो पाकिस्तान और पीओके से गतिविधियां चला रहे हैं। इनके खिलाफ दो प्राथमिकी दर्ज की गई हैं।’’