पाकिस्तान: पूर्व सेना प्रमुख जनरल बाजवा और लेफ्टिनेंट हमीद के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करेगी अदालत
पाकिस्तान की एक शीर्ष अदालत ने पूर्व सेना प्रमुख जनरल कमर बाजवा और खुफिया एजेंसी इंटर सर्विस इंटेलिजेंस (आईएसआई) के पूर्व प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई के लिए 28 नवंबर की तारीख तय की, जिसमें उनपर मीडिया साक्षात्कारों के दौरान तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश करके सेवानिवृत्त सैनिकों से संबंधित कानूनों का उल्लंघन करने के आरोप लगा है। पढ़िए डाईनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
पाकिस्तान: शीर्ष अदालत ने पूर्व सेना प्रमुख जनरल कमर बाजवा और खुफिया एजेंसी इंटर सर्विस इंटेलिजेंस (आईएसआई) के पूर्व प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई के लिए 28 नवंबर की तारीख तय की, जिसमें उनपर मीडिया साक्षात्कारों के दौरान तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश करके सेवानिवृत्त सैनिकों से संबंधित कानूनों का उल्लंघन करने के आरोप लगा है।
आतिफ अली नामक व्यक्ति ने बाजवा और हमीद के खिलाफ इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) में यह याचिका दायर की थी।
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अली ने याचिका में पत्रकार जावेद चौधरी और शाहिद मैतला का भी नाम लिया जिन्होंने उसने मुलाकात कर बातचीत का विवरण प्रकाशित किया था।
आईएचसी की ओर से अगले हफ्ते की सुनवाई के लिए जारी मामलों की सूची के मुताबिक, पूर्व सैन्य अधिकारियों के मामले की सुनवाई मंगलवार के लिए तय की गई है।
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इस साल की शुरुआत में, पूर्व सेना प्रमुख ने कथित तौर पर दो पत्रकारों को दिए साक्षात्कार के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को सत्ता से हटाने, नागरिक-सैन्य संबंधों और अन्य मामलों पर चर्चा की थी, इसके बाद पत्रकारों लेख लिखे थे और टीवी चैनलों से बात की थी।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार बाजवा सेना प्रमुख के रूप में दो कार्यकाल पूरा करने के बाद पिछले साल सेवानिवृत्त हुए थे और उनकी जगह जनरल असीम मुनीर को सेना प्रमुख बनाया गया था। वहीं बाजवा के उत्तराधिकारी के चयन में अपनी अनदेखी के चलते फैज ने समय पूर्व सेवानिवृत्ति ले ली थी।