Jammu & Kashmir: कुलगाम में गैर-इरादतन हत्या मामले में अदालत ने तीन लोगों को सात साल सश्रम कारावास की सुनाई सजा
जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले की एक अदालत ने गैर-इरादतन हत्या के एक मामले में तीन लोगों को सात साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर
श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले की एक अदालत ने गैर-इरादतन हत्या के एक मामले में तीन लोगों को सात साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार कुलगाम के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश परवेज इकबाल ने दोषी ठहराए गए लोगों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने मोहम्मद अमिन भट, रउफ अहमद भट और यूनुस अहमद भट को दोषी करार दिया।
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न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि अगर वे जुर्माना का भुगतान करने में विफल रहते हैं तो उन्हें छह महीने और कठोर कारावास भुगतना होगा।
उन्होंने कहा कि मुकदमे की सुनवाई के दौरान आरोपियों के हिरासत में रहने की अवधि को ध्यान में रखा जाएगा। नौ सितंबर 2016 को तीनों लोगों की पीड़ित बशीर अहमद पार्रे के साथ कहासुनी हुई थी। इस विवाद में बशीर अहमद पार्रे की श्रीनगर के एक अस्पताल में मौत हो गई थी।
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न्यायाधीश ने तीनों आरोपियों को गैर-इरादतन हत्या का दोषी ठहराया और कहा कि आरोपियों की पीड़ित के साथ कोई पुरानी दुश्मनी नहीं थी।