Supreme Court: जस्टिस कुरैशी की पदोन्नति मामले की सुनवाई चार नवंबर तक स्थगित

डीएन ब्यूरो

उच्चतम न्यायालय ने न्यायमूर्ति अकिल कुरैशी को त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर नियुक्ति के मामले में याचिका की सुनवाई चार नवंबर तक के लिए आज स्थगित कर दी।

फाइल फोटो
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नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने न्यायमूर्ति अकिल कुरैशी को त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर नियुक्ति के मामले में याचिका की सुनवाई चार नवंबर तक के लिए आज स्थगित कर दी।
मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के लिए चार नवंबर की तारीख उस वक़्त निर्धारित की जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायालय को बताया कि वह न्यायमूर्ति कुरैशी की पदोन्नति के मामले में सरकार से निर्देश हासिल करके उसे अवगत कराएंगे।

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कॉलेजियम द्वारा नए सिरे से सिफारिश के 50 दिन बाद भी सरकार की ओर से उनकी नियुक्ति का वारंट जारी नहीं हो सका है। (वार्ता)










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