Supreme Court:अयोध्या विवाद में न्यायालय सुनवाई के साथ-साथ पक्षकार मध्यस्थता प्रयास कर सकते हैं
उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को स्पष्ट किया कि मध्यस्थता के प्रयासों के लिए इस मामले की सुनवाई को अब रोका नहीं जायेगा और उम्मीद है कि 18 अक्टूबर तक सुनवाई पूरी हो जायेगी।
नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को स्पष्ट किया कि मध्यस्थता के प्रयासों के लिए इस मामले की सुनवाई को अब रोका नहीं जायेगा और उम्मीद है कि 18 अक्टूबर तक सुनवाई पूरी हो जायेगी।
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Ayodhya land dispute case: Chief Justice of India Ranjan Gogoi says, "as per the estimate of tentative dates to finish the hearing in the case, we can say that the submissions have to be likely completed by October 18." pic.twitter.com/cj40Tb979r
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— ANI (@ANI) September 18, 2019
मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की पांच सदस्यीय पीठ ने आज अयोध्या मामले की सुनवाई करते हुए 18 अक्टूबर तक दलीलें पूरी करने की समय सीमा तय कर दी। इस विवाद की सुनवाई कर रही पीठ में न्यायमूर्ति गोगोई के अलावा न्यायमूर्ति एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड,न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति अब्दुल शामिल हुये। (वार्ता)