जवाहर यादव हत्या मामले में करवरिया बंधुओं की जमानत याचिका खारिज

डीएन ब्यूरो

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पूर्व विधायक जवाहर यादव उर्फ पंडित जी की 1986 में हुई हत्या के मामले में सूर्य भान करवरिया, कपिल मुनि करवरिया, उदयभान करवरिया और एक अन्य व्यक्ति की जमानत याचिका खारिज कर दी। पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर

इलाहाबाद हाईकोर्ट (फाइल फोटो)
इलाहाबाद हाईकोर्ट (फाइल फोटो)


प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पूर्व विधायक जवाहर यादव उर्फ पंडित जी की 1986 में हुई हत्या के मामले में सूर्य भान करवरिया, कपिल मुनि करवरिया, उदयभान करवरिया और एक अन्य व्यक्ति की जमानत याचिका खारिज कर दी।

न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय और न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल की पीठ ने जमानत याचिकाएं मंगलवार को खारिज कर दीं।

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डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार, अपीलकर्ताओं की दलील थी कि दोषसिद्धि का आदेश पारित करते समय सत्र न्यायाधीश ने अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों में गंभीर विसंगति पर विचार नहीं किया और अभियोजक उचित संदेह से परे जाकर अपीलकर्ता के खिलाफ अपना मामला साबित करने में विफल रहा।

अदालत में यह भी कहा गया कि अपीलकर्ता के अन्यत्र उपस्थित रहने की दलील पर विचार नहीं किया गया, जबकि अपीलकर्ता ने इसके समर्थन में कि वे घटना के समय किसी दूसरी जगह मौजूद थे, गवाह पेश किये थे।

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अदालत ने यह दलील नहीं मानी और कहा, ‘‘अपीलकर्ताओं की यह दलील कि वे घटना के समय कहीं और मौजूद थे, इस पर विचार नहीं किया गया, निराधार है ....।’’

अदालत ने कहा, ‘‘अपराध की गंभीरता पर विचार करते हुए और रिकार्ड में दर्ज साक्ष्यों को देखते हुए हमें यह मामला जमानत देने के लिए उचित नहीं लगता। इसलिए अपीलकर्ताओं की जमानत याचिका खारिज की जाती है।’’










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