केरल उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि निलंबित करने की लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल की याचिका खारिज की
केरल उच्च न्यायालय ने मंगलवार को लक्षद्वीप से लोकसभा सांसद मोहम्मद फैजल की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने हत्या के प्रयास के एक मामले में अपनी दोषसिद्धि को निलंबित करने की अपील की थी। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय ने मंगलवार को लक्षद्वीप से लोकसभा सांसद मोहम्मद फैजल की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने हत्या के प्रयास के एक मामले में अपनी दोषसिद्धि को निलंबित करने की अपील की थी।
अदालत के आदेश की पुष्टि मामले से जुड़े केंद्र सरकार के एक वरिष्ठ वकील ने की।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के मुताबिक उच्च न्यायालय ने इस साल जनवरी में फैजल की दोषसिद्धि और सजा को निलंबित कर दिया था, जिसके खिलाफ लक्षद्वीप प्रशासन ने उच्चतम न्यायालय का रुख किया था।
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शीर्ष अदालत ने 22 अगस्त को उच्च न्यायालय के फैसले को 'गलत' बताते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के सांसद फैजल की सजा को निलंबित करने वाले फैसले को रद्द कर दिया था।
शीर्ष अदालत ने फैजल की संसद सदस्यता को तीन सप्ताह के लिए अस्थायी रूप से सुरक्षित रखा था और कहा था कि निलंबन पर रोक लगाने वाले उच्च न्यायालय के आदेश का लाभ इस अवधि के दौरान लागू रहेगा। अदालत ने लोकसभा में लक्षद्वीप का प्रतिनिधित्व खाली नहीं रहे, इस बात को ध्यान में रखते हुए यह फैसला सुनाया था।
उच्चतम न्यायालय ने मामले को वापस उच्च न्यायालय के पास भेज दिया था और इस अवधि के भीतर दोषसिद्धि पर रोक लगाने के अनुरोध वाली फैजल की याचिका पर नये सिरे से निर्णय लेने को कहा था।
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