जानिये कर्नाटक सरकार ने पुलिस शिकायत प्राधिकार प्रमुख की नियुक्ति को लेकर हाई कोर्ट से क्या कहा

डीएन ब्यूरो

कर्नाटक सरकार ने राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकार के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए विधानसभा चुनाव खत्म होने तक का समय मांगा है। पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर

कर्नाटक हाई कोर्ट (फाइल फोटो)
कर्नाटक हाई कोर्ट (फाइल फोटो)


बेंगलुरु: कर्नाटक सरकार ने राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकार के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए विधानसभा चुनाव खत्म होने तक का समय मांगा है।

कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश प्रसन्ना बी. वराले और न्यायमूर्ति एम. जी. एस. कमल की खंडपीठ के समक्ष शुक्रवार को यह दलील दी गई।

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पीठ अधिवक्ता सुधा कटवा की एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें नियुक्ति पूरी करने के लिए राज्य को निर्देश देने की मांग की गई थी।

सरकार की ओर से पेश अधिवक्ता प्रतिभा होन्नापुरा ने पीठ को बताया कि उसे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से अध्यक्ष पद के लिए तीन सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की सिफारिश मिली है और उनमें से एक को चुना जाना है। इसी तरह, दो सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक अधिसूचना जारी की गई, जिसके लिए 19 आवेदन प्राप्त हुए हैं।

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हालांकि, 29 मार्च को विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होने के कारण प्रशासन अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। इसलिए नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने हेतु चुनाव संपन्न होने तक का समय मांगा गया है। दलीलें दर्ज करते हुए अदालत ने मामले की सुनवाई 30 मई तक के लिए स्थगित कर दी।

चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि कर्नाटक में 10 मई को एक ही चरण में मतदान होगा और मतगणना 13 मई को होगी।










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