MP Mohammad Faizal Disqualified: लोकसभा सांसद मोहम्मद फैजल अयोग्य करार, जानिये क्यों हुई बड़ी कार्रवाई
लोकसभा सचिवालय ने हत्या के प्रयास के एक मामले में हाल में दोषी ठहराए गए लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल को अयोग्य करार देने वाली अधिसूचना जारी की है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
तिरुवनंतपुरम/नई दिल्ली: लोकसभा सचिवालय ने हत्या के प्रयास के एक मामले में हाल में दोषी ठहराए गए लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल को अयोग्य करार देने वाली अधिसूचना जारी की है।
Lok Sabha Secretariat issues notification disqualifying Lakshadweep MP Mohammed Faizal, convicted in an attempt to murder case.
— Dynamite News (@DynamiteNews_) January 14, 2023
केंद्रशासित प्रदेश में एक अदालत ने फैजल को हत्या की कोशिश के मामले में सजा सुनाई थी।
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शुक्रवार को जारी अधिसूचना के अनुसार, फैजल को कवरत्ती में एक सत्र अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने की तारीख 11 जनवरी से लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य करार दिया जाता है।
यह फैसला भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 (1) (ई) के प्रावधानों तथा जनप्रतिनिधि कानून, 1951 की धारा आठ के तहत लिया गया है।
इसमें कहा गया है, ‘‘लक्षद्वीप, कवरत्ती की सत्र अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के परिणामस्वरूप मामला संख्या 01/2017 केंद्रशासित प्रदेश लक्षद्वीप के लक्षद्वीप संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले श्री मोहम्मद फैजल पी. पी. को भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 (1) (ई) के प्रावधानों तथा जनप्रतिनिधि कानून, 1951 की धारा आठ के तहत दोषसिद्धि की तारीख यानी कि 11 जनवरी 2023 से लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराया जाता है।’’
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लक्षद्वीप के सांसद को हत्या के प्रयास के मामले में 10 साल कैद की सजा
लक्षद्वीप में एक अदालत ने बुधवार को हत्या के प्रयास के एक मामले में दोषी पाए जाने के बाद फैजल समेत चार लोगों को 10 साल कैद की सजा सुनाई थी।
कवरत्ती की सत्र अदालत ने दिवंगत कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी एम सईद के दामाद मोहम्मद सालिह की हत्या की कोशिश के मामले में दोषियों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। सभी दोषी आपस में रिश्तेदार हैं।