हत्या के 49 वर्ष पुराने मामले में 80 वर्षीय दोषी को आजीवन कारावास

डीएन ब्यूरो

फिरोजाबाद की जिला अदालत ने 49 वर्ष पुराने हत्या के मामले में 80 वर्षीय दोषी को उम्रकैद की सजा सुनायी है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

हत्या के 49 वर्ष पुराने मामले में 80 वर्षीय दोषी को आजीवन कारावास
हत्या के 49 वर्ष पुराने मामले में 80 वर्षीय दोषी को आजीवन कारावास


फिरोजाबाद (उप्र): फिरोजाबाद की जिला अदालत ने 49 वर्ष पुराने हत्या के मामले में 80 वर्षीय दोषी को उम्रकैद की सजा सुनायी है।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के मुताबिक अपर जिला शासकीय अधिवक्ता नारायण शर्मा ने शुक्रवार को बताया कि करीब 49 साल पहले 14 सितंबर 1974 को मीरा देवी नामक महिला ने जिले के नारखी थाने में एक मामला दर्ज कराया था जिसमें उसने आरोप लगाया था कि महेंद्र सिंह नामक व्यक्ति ने उसकी मां रामबेटी की गोली मारकर हत्या कर दी है।

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उन्होंने बताया कि जब मीरा देवी ने मामला दर्ज कराया था, उस वक्त नारखी थाना क्षेत्र आगरा जिले का हिस्सा था। बाद में मामला स्थानांतरित होकर फिरोजाबाद की अदालत में आया था।

शर्मा ने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जितेंद्र गुप्ता ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद बृहस्पतिवार को महेंद्र सिंह को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस वक्त सिंह की उम्र 80 वर्ष है।

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शर्मा ने बताया कि सिंह पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। 

 










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