Wedding Guidelines: UP में बढ़ते कोरोना के बीच शादी-समारोहों के नई गाइडलाइंस, जानिये बैंड-बाजा, बारात के नियम
उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में अचानक बढ़ोत्तरी होने लगी है, जिसने एक बार फिर सरकार समेत आम जनता को चिंता में डाल दिया है। इसी के मद्देनजर सरकार ने शादी समारोहों के लिये नई गाइडलाइंस जारी की है। पढिये, डाइनामाइट न्यूज की पूरी रिपोर्ट
![फाइल फोटो](https://static.dynamitenews.com/images/2020/11/23/lucknow-up-government-issued-new-guidelines-for-marriage-ceremony-amid-rising-cases-of-covid-19/5fbb85f6de754.jpeg)
लखनऊ: हाल के दिनों में उत्तर प्रदेश में भी कोरोना संक्रमण के मामलों में अचानक बढ़ोत्तरी हो गयी है। कोरोना के मामले बढ़ने से सरकार समेत आम जनता के सामने फिर चिंताजनक स्थिति आ गयी है। कोरोना के बढ़ते खतरों को देखते हुए यूपी सरकार ने फिर एक बार राज्य में होने वाले शादी-समारोहों को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की है।
कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर यूपी सरकार ने राज्य में होने वाले शादी और अन्य तरह के सामाजिक समारोहों में शामिल होने वाले लोगों की संख्या को फिर एक बार सीमित कर दिया है, ताकि कोरोना संक्रमण के खतरों को कम किया जा सके।
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यूपी सरकार की नई गाइडलाइंस के तहत शादी समेत अन्य तरह के सामाजिक समारोहों में अब 100 से ज्यादा लोग एक साथ शामिल नहीं हो सकेंगे। इसके साथ ही संबंधित थाने में शादी समारोह की जानकारी देनी होगी।
नई गाइडलाइंस के मुताबिक जहां मैरिज हाउस की क्षमता 100 की है, वहां आयोजित होने वाले कार्यक्रम में सिर्फ 50 लोग शामिल होंगे। नियम के उल्लंघन पर मुकदमा होगा। शादी में बुजुर्ग, बीमार को आमंत्रित नहीं किया जाएगा। कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर धारा 144 और 188 के तहत कार्रवाई होगी।
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इसके अलावा शादी समारोह में बैंड और डीजे पर रोक रहेगी। सभी लोगों को कोरोना संक्रमण के लिये बनाई गई गाइडलाइंस का भी सख्ती से पालन करना होगा।
यूपी सरकार इससे पहले राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद, नोएडा जैसे क्षेत्रों में भी शादी व अन्य तरह के समारोहों में शामिल होने वाले लोगों की संख्या घटाकर 100 तक कर चुकी थी। लेकिन अब यूपी के अन्य शहरों में भी यह नियम लागू कर दिया गया है।