महराजगंज: निचलौल में नाबालिग लड़के के साथ कुकर्म, कोर्ट ने दरिंदे को सुनाई ये कठोर सजा

डीएन ब्यूरो

महराजगंज की एक पॉक्सो अदालत ने एक नाबालिग लड़के से कुकर्म के आरोपी 20 वर्षीय युवक को दोषी ठहराते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

पॉक्सो अदालत ने सुनाया फैसला
पॉक्सो अदालत ने सुनाया फैसला


महराजगंज: जिले की एक पॉक्सो अदालत ने एक नाबालिग लड़के से कुकर्म के आरोपी 20 वर्षीय युवक को दोषी ठहराते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। एक सरकारी अभियोजक ने शनिवार को यह जानकारी दी।

अदालत ने दोषी पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

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डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के मुताबिक निचलौल थाना क्षेत्र के अमधी निवासी गंगा यादव को तीन साल पहले अपने पड़ोस में आठ वर्षीय के साथ कुकर्म करने का दोषी ठहराया गया।

घटनाक्रम के मुताबिक 29 मार्च 2021 को लड़के को उस समय फुसलाया, जब वह अपने घर के बाहर खेल रहा था और उसे एक सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ कुकर्म किया।

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डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के मुताबिक बच्चे ने बाद में अपनी मां को घटना के बारे में बताया और उन्होंने निचलौल थाने में यादव के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। यादव पर भारतीय दंड संहिता की धारा 377 और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉस्‍को) अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।

विशेष न्यायाधीश विनय कुमार सिंह की अदालत ने शुक्रवार को गंगा यादव को दोषी ठहराया और 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।










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