महाराष्ट्र: मिलावटी बीज, खराब उर्वरक, कीटनाशकों से हुए नुकसान से किसानों को राहत के लिए विधेयक
महाराष्ट्र सरकार ने विधानसभा में शुक्रवार को एक विधेयक पटल पर रखा जिसका लक्ष्य मिलावटी बीज, खराब गुणवत्ता वाले या गलत बीज, उर्वरक और कीटनाशकों के कारण किसानों को होने वाले नुकसान का मुआवजा देना है।
![किसान (फाइल)](https://static.dynamitenews.com/images/2023/08/04/maharashtra-bill-to-provide-relief-to-farmers-from-damage-caused-by-adulterated-seeds-bad-fertilizers-pesticides/64cd16b98553c.jpg)
मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने विधानसभा में शुक्रवार को एक विधेयक पटल पर रखा जिसका लक्ष्य मिलावटी बीज, खराब गुणवत्ता वाले या गलत बीज, उर्वरक और कीटनाशकों के कारण किसानों को होने वाले नुकसान का मुआवजा देना है।
विधेयक पारित होने पर प्रभावित किसान को एक महीने के भीतर मुआवजे की राशि मिलनी चाहिए और देरी होने की स्थिति में उसे 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज के साथ मुआवजा मिलना चाहिए।
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कृषि मंत्री धनंजय मुंडे द्वारा सदन में पेश विधेयक किसानों द्वारा शिकायतें करने, उन शिकायतों के समाधान, शिकायतों के सत्यापन और जांच, फसलों को हुए नुकसान आदि का समयबद्ध आकलन करने की प्रक्रिया तय करता है।
विधेयक में प्रावधान है कि अपील दायर करने से पहले प्रभावित किसान के कुल मुआवजे की राशि का 50 प्रतिशत जमा किया जाए।
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