Maharashtra Crisis: बागी नेता शिंदे की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को जारी किया नोटिस, पांच दिन में मांगा जवाब, जानिये क्या-क्या हुआ कोर्ट में

डीएन ब्यूरो

महाराष्ट्र के सियासी संकट पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सभी पक्षों को नोटिस जारी कर पांच दिन के अंदर जवाब मांगा है। डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को जारी किया नोटिस (फाइल फोटो )
सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को जारी किया नोटिस (फाइल फोटो )


नई दिल्ली: महाराष्ट्र के सियासी संकट के बीच बागी नेता एकनाथ शिंदे की याचिका पर सुनवाई करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है। शीर्ष अदालत ने बागी विधायकों, विधायक दले के नेता बनाये गये अजय चौधरी, विधानसभा में चीफ व्हिप सुनील प्रभु, महराष्ट्र सरकार, महराष्ट्र पुलिस और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। बागी विधायकों को तीन दिन में शपथपत्र जमा करना होगा जबकि अन्य पक्षों को पांच दिन में जवाब देना होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही बागी विधायकों को अयोग्य घोषित करने के डिप्टी स्पीकर के नोटिस का जवाब देने की अवधि 11 जुलाई शाम 5.30 बजे तक बढ़ा दी है। पहले बागी विधायकों को आज सोमवार शाम अपना जवाब देना था।

सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के अनुसार में आगामी सुनवाई की तिथि 11 जुलाई तक यथास्थिति बनी रहेगी।  इसके साथ ही कोर्ट ने इस संबंध में सभी तरह की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को सभी 39 विधायकों और उनके परिवार वालों को सुरक्षा देने का भी आदेश जारी किया है।

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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बागी नेता एकनाथ शिंदे गुट की दो अर्जियों पर सुनवाई की। इनमें से एक अर्जी आज ही दाखिल की गई। सुप्रीम कोर्ट में एकनाथ शिंदे गुट का पक्ष वकील एनके कौल ने रखा जबकि शिवसेना और महाराष्ट्र सरकार का पक्ष वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने रखा।










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