Maharashtra: ठाणे में फायरिंग करना पड़ा भारी, कोर्ट ने सुनाई ये सजा
महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने यहां एक साथी बस यात्री पर गोली चलाने के मामले में 39 वर्षीय एक व्यक्ति को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। घटना 2017 में हुई थी। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
ठाणे: महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने यहां एक साथी बस यात्री पर गोली चलाने के मामले में 39 वर्षीय एक व्यक्ति को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। घटना 2017 में हुई थी।
डाइनामाइट न्यूज संवाददाता के अनुसार ठाणे के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वी. एल. भोसले ने 30 जनवरी को पारित आदेश में सुमेध श्रीराम करंदीकर को हत्या के प्रयास के आरोप में दोषी ठहराते हुए 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। आदेश की प्रति मंगलवार को उपलब्ध कराई गई।
अतिरिक्त लोक अभियोजक वर्षा चंदाने ने अदालत को बताया कि सात अप्रैल 2017 को करंदीकर ने ठाणे से बोरीवली जा रही एक बस में गोली चलाई जिससे एक महिला (वरिष्ठ नागरिक) घायल हो गई।
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न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा, 'दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पता चलता है कि आरोपी ने जो अपराध किया है वह सामाजिक पहलुओं के अनुसार निश्चित रूप से गंभीर प्रकृति का है। किसी को भी निर्दोष लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए सार्वजनिक स्थान पर हथियार ले जाने की अनुमति नहीं है।''
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अदालत ने कहा कि आरोपी बिना किसी लाइसेंस के बंदूक ले जा रहा था और नशे में भी था।
इसने कहा, 'अगर सार्वजनिक स्थानों पर लोगों द्वारा इस तरह के अपराध किए जाते हैं और ऐसी परिस्थितियों में उदार दृष्टिकोण अपनाया जाता है तो इससे गलत संदेश जाएगा।'
न्यायाधीश ने कहा कि इस तरह के इरादे निश्चित रूप से समाज के लिए अच्छे नहीं हैं और वह दोषी के प्रति कोई नरम रुख अपनाना नहीं चाहती।