महाराष्ट्र सरकार ने पुलिस से पासपोर्ट सत्यापन के लिए जरूरत पड़ने पर आवेदक के घर जाने को कहा
महाराष्ट्र के गृह विभाग ने एक आदेश जारी कर पुलिस अधिकारियों को पासपोर्ट आवेदक के पते के सत्यापन को मंजूरी देने से पहले जरूरत पड़ने पर उसके घर जाने के लिए कहा है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
मुंबई: महाराष्ट्र के गृह विभाग ने एक आदेश जारी कर पुलिस अधिकारियों को पासपोर्ट आवेदक के पते के सत्यापन को मंजूरी देने से पहले जरूरत पड़ने पर उसके घर जाने के लिए कहा है।
सोमवार को जारी सरकारी आदेश के मुताबिक, इसका उद्देश्य अवैध अप्रवासियों और राष्ट्र-विरोधी तत्वों को भारतीय पासपोर्ट प्राप्त करने से रोकना है।
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डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के मुताबिक आदेश की प्रस्तावना के मुताबिक, केन्द्रीय एजेंसियों ने पता लगाया है कि कुछ गिरोह अवैध विदेशी प्रवासियों को फर्जी आधार और पैन कार्ड जारी करने में लिप्त हैं। ये गिरोह उत्तर-पूर्वी राज्यों के आवासीय पते का उपयोग करते हैं।
इस आदेश में कहा गया है कि ऐसे विदेशी नागरिक 'तत्काल पासपोर्ट' सेवा के तहत आवेदन करते हैं और स्थानीय प्रशासन की मदद से पुलिस के निर्णय को प्रभावित करते हैं।
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आदेश के अनुसार, संदेह है कि ऐसे गिरोह अवैध अप्रवासियों और राष्ट्र-विरोधी तत्वों को अवैध रूप से आधार कार्ड की आपूर्ति कर रहे हैं जिसकी वजह से देश की आंतरिक सुरक्षा प्रभावित हो रही है।