100 करोड़ की वसूली: अनिल देशमुख की बढ़ी मुश्किलें, CBI ने दर्ज की FIR, जांच शुरू

डीएन संवाददाता

मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह द्वारा लगाये गये 100 करोड़ की वसूली के आरोपों के बाद गृह मंत्री के पद से इस्तीफा देने के वाले अनिल देशमुख की मुश्किलें अब और बढ़ गईं हैं। पढिये डाइनामाइट न्यूज की पूरी रिपोर्ट

हाई कोर्ट के आदेश के बाद अनिल देशमुख के खिलाफ जांच शुरू
हाई कोर्ट के आदेश के बाद अनिल देशमुख के खिलाफ जांच शुरू


मुंबई: पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह द्वारा लगाये गये 100 करोड़ की वसूली के आरोपों के बाद गृह मंत्री के पद से इस्तीफा देने के वाले अनिल देशमुख की मुश्किलें अब और बढ़ गईं हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए मंगलवार को एक प्राथमिक जांच (पीई) दर्ज की है। हाई कोर्ट ने अनिल देशमुख पर लगे आरोपों की जांच सीबीआई से कराने का आदेश दिया था। सीबीआई ने अब इस मामले की जांच शुरू कर दी है। 

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जानकारी के अनुसार सीबीआई की एक टीम ने मंगलवार दोपहर मुंबई पहुंचकर सभी संबंधित दस्तावेज एकत्र किए और बांबे हाई कोर्ट आदेश के अनुपालन में प्राथमिक जांच शुरू कर दी। माना जा रहा है कि सीबीआई अब इस केस की जांच और पूछताछ के लिये अनिल देशमुख पर भी जल्द शिकंजी कस सकती है।  

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सीबीआइ के प्रवक्ता आर सी जोशी ने कहा कि सीबीआइ ने 5 अप्रैल, 2021 के बांबे हाई कोर्ट के आदेश के आलोक में प्राथमिक जांच दर्ज की है। हाई कोर्ट ने आरोपों की प्राथमिक जांच के लिए सीबीआइ को 15 दिन का समय दिया था। हालांकि हाई कोर्ट ने सीबीआई को जांच के दौरान जरूरत पड़ने पर कभी भी एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अनिल देशमुख राज्य के गृह मंत्री है और उन पर लगाये गये आरोप बेहद गंभीर हैं, इसलिये सीबीआई को इस मामले की जांच कराया जाना जरूरी है।

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बता दें कि परमबीर सिंह द्वारा सौ करोड़ रूपयों की मासिक वसूली के आरोपों पर हाई कोर्ट द्वारा जांच के आदेश दिये जाने के बाद महाराष्ट्र के गृह मंत्री और एनसीपी नेता अनिल देशमुख ने सोमवार को अपने इस्तीफा दे दिया था।  अनिल देशमुख के इस्तीफे के बाद महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने दिलीप पाटिल को गृह मंत्री का जिम्मा सौंपा है।  










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