मिजोरम: म्यांमा के नागरिक को हेरोइन की तस्करी के जुर्म में 10 साल की कैद
मिजोरम के लुंगलेइ जिले की एक विशेष अदालत ने हेरोइन की तस्करी के जुर्म में म्यांमा के 26 वर्षीय नागरिक को 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनायी है।
आइजोल: मिजोरम के लुंगलेइ जिले की एक विशेष अदालत ने हेरोइन की तस्करी के जुर्म में म्यांमा के 26 वर्षीय नागरिक को 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनायी है।
राज्य के आबकारी और स्वापक विभाग के प्रवक्ता पीटर जोमिंगथांगा ने शुक्रवार को बताया कि विशेष अदालत (एनडीपीएस कानून) के न्यायाधीश एफ रोहलुपुइया ने म्यांमा में लेइसेन गांव के निवासी बाविनुंगचुंग पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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उन्होंने बताया कि म्यांमा के नागरिक की दोषसिद्धि का आदेश बुधवार को दिया गया था जबकि सजा पर फैसला बृहस्पतिवार को सुनाया गया।
बाविनुंगचुंग को 762 ग्राम हेरोइन रखने के आरोप में भारत-म्यांमा सीमा पर ह्नाहथियल जिले में तियाउ नदी के समीप फरवरी 2021 में गिरफ्तार किया गया था।
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उसने अदालत को बताया था कि तस्करी कर लायी गयी हेरोइन को मिजोरम में बेचा जाना था।