उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पेट्रोलियम विश्वविद्यालय से छात्र के निष्कासन पर दिये ये फैसला
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने गुरूवार को पेट्रोलियम विश्वविद्यालय से छात्र के निष्कासन पर रोक लगाते हुए कुलपति और अन्य को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर
![उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने निष्कासन पर लगाई रोक](https://static.dynamitenews.com/images/2022/07/22/nainital-high-court-put-a-stay-on-the-expulsion-of-the-student-from-petroleum-university/62da41f77a11f.jpg)
नैनीताल: उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने गुरूवार को पेट्रोलियम विश्वविद्यालय से छात्र के निष्कासन पर रोक लगाते हुए कुलपति और अन्य को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है।
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याचिकाकर्ता के अधिवक्ता डा0 कार्तिकेय हरिगुप्ता ने बताया कि वरिष्ठ न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की अदालत ने आज इस मामले पर सुनवाई करते हुए कुलपति के 23 मई के आदेश पर रोक लगा दी है और कुलपति व अन्य पक्षकारों को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब देने को कहा है। (वार्ता)
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