सुप्रीम कोर्ट बोफोर्स घोटाले पर अक्टूबर से करेगा अंतिम सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट बहुचर्चित बोफोर्स तोप घोटाले पर 30 अक्टूबर से अंतिम सुनवाई शुरु करेगा। शीर्ष अदालत ने भाजपा नेता अजय अग्रवाल की याचिका पर सुनवाई का फैसला लिया है।
नई दिल्ली: देश को हिलाकर रख देने वाले बहुचर्चित बोफोर्स तोप घोटाले पर सुनवाई का अनुरोध सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता अजय अग्रवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 30 अक्टूबर से बोफोर्स पर अंतिम सुनवाई शुरु करेगा। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने मामले पर सुनवाई का अनुरोध स्वीकार कर लिया।
सीबीआई ने नहीं दी थी चुनौती
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भाजपा नेता अग्रवाल ने बोफोर्स तोप दलाली कांड में वर्ष 2005 में हिन्दुजा बंधुओं को आरोप मुक्त करने के उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए इसके खिलाफ याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता ने अपनी दलील में कहा कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने आरोपियों को दोष मुक्त करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नही दी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में बोफोर्स घोटाले में हिन्दुजा बंधुओं- श्रीचंद, गोपीचंद और प्रकाशचंद के खिलाफ आरोपों को खारिज कर दिया था।
2005 में ही दायर की गयी थी याचिका
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अग्रवाल ने यह याचिका निजी हैसियत से 2005 में ही दायर कर दी थी। यह याचिका उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के 90 दिनों के भीतर तब दाखिल की थी जब सीबीआई ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी। भाजपा नेता ने शीर्ष अदालत में दलील दी कि उनकी अपील 2005 से ही लंबित है और इस पर त्वरित सुनवाई की जानी चाहिए, जिस पर शीर्ष अदालत ने सहमति जताते हुए 30 अक्टूबर से सुनवाई करने का निर्णय लिया है।