आप को हाईकोर्ट से मिली राहत, तुरंत उपचुनाव पर फिलहाल रोक
दिल्ली हाईकोर्ट ने 'आप' के 20 विधायकों की अयोग्यता के फैसले पर सुनवाई करते हुए मामले की अगली सुनवाई होने तक दिल्ली में उपचुनाव की नोटिफिकेशन जारी नहीं करने को कहा है।
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में आम आदमी पार्टी के लिए थोड़ी सी राहत की खबर आई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 'आप' के 20 विधायकों की अयोग्यता के फैसले पर सुनवाई करते हुए मामले की अगली सुनवाई होने तक दिल्ली में उपचुनाव की नोटिफिकेशन जारी नहीं करने को कहा है।
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अदालत ने केंद्र की अधिसूचना पर अंतरिम स्थगनादेश जारी करने से इनकार कर दिया है और अयोग्य करार दिए जाने को चुनौती देने वाली आप विधायकों की याचिकाओं पर अदालत ने निर्वाचन आयोग और केंद्र सरकार से जवाब भी मांगा है।
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इस मामले पर अगली सुनवाई सोमवार को हो सकती है। कोर्ट ने कहा कि कोई भी पक्ष इस दरमियान कोई कदम नहीं उठाएगा और चुनाव की घोषणा नहीं की जाएगी।