नोएडा: सपा नेता की हत्या के जुर्म में चार लोगों को आजीवन कारावास की सज़ा

डीएन ब्यूरो

उत्तर प्रदेश में गौतमबुद्ध नगर की एक स्थानीय अदालत ने समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता चमन भाटी की 2013 में हुई हत्या के मामले में सोमवार को चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जबकि तीन अन्य को बरी कर दिया। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

हत्या के जुर्म में चार लोगों को आजीवन कारावास की सज़ा
हत्या के जुर्म में चार लोगों को आजीवन कारावास की सज़ा


नोएडा:  उत्तर प्रदेश में गौतमबुद्ध नगर की एक स्थानीय अदालत ने समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता चमन भाटी की 2013 में हुई हत्या के मामले में सोमवार को चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जबकि तीन अन्य को बरी कर दिया।

सहायक शासकीय अधिवक्ता धर्मेंद्र जयंत ने बताया कि 2013 के अप्रैल माह में समाजवादी पार्टी के नेता चमन भाटी की डाबरा गांव गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

 डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के मुताबिक उन्होंने बताया कि इस मामले में कुख्यात गैंगस्टर रणदीप भाटी, योगेश डाबरा, उमेश पंडित, कुलबीर भाटी, जुगला, जितेंद्र तथा हरेंद्र के खिलाफ हत्या की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया था।

यह भी पढ़ें | Uttar Pradesh: दिव्यांग और लाचार किशोरी से बलात्कार, पॉक्सो कोर्ट ने दोषी को सुनाई ये कठोर सजा

उन्होंने बताया कि दोनों पक्षों के वकीलों की जिरह और गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद अपर जिला न्यायाधीश चंद्र मोहन श्रीवास्तव की अदालत ने सोमवार को रणदीप भाटी, कुलबीर भाटी, उमेश पंडित और योगेश डाबरा को दोषी पाया तथा जुगला, जितेंद्र और हरेंद्र को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया।

जयंत ने बताया कि रणदीप भाटी, कुलबीर भाटी, उमेश पंडित और योगेश डाबरा को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और उनपर आर्थिक दंड भी लगाया गया है।

सपा नेता चमन भाटी की 2013 के अप्रैल माह में उस समय हत्या कर दी गई थी जब वह डाबरा गांव के पास से गुजर रहे थे। चमन भाटी सपा के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर रामगोपाल यादव के करीब बताए जाते थे।

यह भी पढ़ें | Crime in UP: नोएडा में 15 माह की बच्ची के साथ बलात्कार करने वाले दरिंदे को कोर्ट ने सुनाई ये कठोर सजा

 










संबंधित समाचार