Uttar Pradesh: प्रतापगढ़ में हत्या के दोषी दो सगे भाइयों को अदालत ने सुनाई ये सजा

डीएन ब्यूरो

उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की एक अदालत ने हत्‍या के करीब 15 वर्ष पुराने एक मामले में दो सगे भाइयों को दोषी करार देते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर

हत्या के दोषी दो सगे भाइयों को आजीवन कारावास
हत्या के दोषी दो सगे भाइयों को आजीवन कारावास


प्रतापगढ़: उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की एक अदालत ने हत्‍या के करीब 15 वर्ष पुराने एक मामले में दो सगे भाइयों को दोषी करार देते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनायी है।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार अपर जिला शासकीय अधिवक्‍ता काशीनाथ तिवारी ने बुधवार को बताया कि संग्रामगढ़ थाना क्षेत्र के बाबागंज पूरे निर्मल गांव के निवासी अशोक कुमार ने पुलिस को दी गयी तहरीर में आरोप लगाया था कि 16 अप्रैल 2008 की रात उसके पिता मानिक चंद्र घर से खाना खा कर दुकान की रखवाली के लिए जा रहे थे।

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शिकायत के अनुसार रास्‍ते में बाबागंज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने उसी के गांव के रहने वाले रमाशंकर तिवारी, रामू और श्यामू ने उसके पिता पर तमंचे से गोलियां चलायीं। इस घटना में उसके पिता की मौत हो गयी।

अपर सत्र न्यायाधीश (त्वरित अदालत) सुमित पवार ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मंगलवार को रामू और उसके भाई श्‍यामू को दोषी करार देते हुए उन्हें आजीवन कारावास और छह-छह हजार रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई। मामले के तीसरे अभियुक्‍त रमाशंकर तिवारी को सुबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया।

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