Modi Surname Case: मानहानि मामले में राहुल गांधी की याचिका पर पूर्णेश मोदी और गुजरात सरकार को नोटिस, सुप्रीम कोर्ट में 4 अगस्त को अगली सुनवाई

डीएन संवाददाता

उच्चतम न्यायालय ‘मोदी उपनाम’ मानहानि मामले में दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार संबंधी गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर शुक्रवार की। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने की राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने की राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई


नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ‘मोदी उपनाम’ मानहानि मामले में दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार संबंधी गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई की। शीर्ष अदालत ने इस मामले में याचिकाकर्ता और गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया। मामले में अगली सुनाई 4 अगस्त को होगी।

राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के साथ ही याचिकाकर्ता और भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी को नोटिस जारी करते हुए 10 दिनों में जवाब मांगा है।

मानहानि मामले में दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार संबंधी गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।

इससे पहले गांधी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने 18 जुलाई को मामले का उल्लेख किया था और याचिका पर तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया था, जिसके बाद प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गई थी।










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