Modi Surname Case: मानहानि मामले में राहुल गांधी की याचिका पर पूर्णेश मोदी और गुजरात सरकार को नोटिस, सुप्रीम कोर्ट में 4 अगस्त को अगली सुनवाई
उच्चतम न्यायालय ‘मोदी उपनाम’ मानहानि मामले में दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार संबंधी गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर शुक्रवार की। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ‘मोदी उपनाम’ मानहानि मामले में दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार संबंधी गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई की। शीर्ष अदालत ने इस मामले में याचिकाकर्ता और गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया। मामले में अगली सुनाई 4 अगस्त को होगी।
Supreme Court issues notice to Gujarat Govt and complainant Gujarat BJP MLA Purnesh Modi on Rahul Gandhi’s plea and posts the matter for hearing on stay of his conviction on August 4.
— Dynamite News (@DynamiteNews_) July 21, 2023
राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के साथ ही याचिकाकर्ता और भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी को नोटिस जारी करते हुए 10 दिनों में जवाब मांगा है।
#ModiSurnameCase: मानहानि मामले में राहुल गांधी की याचिका पर 4 अगस्त को अगली सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, याचिकाकर्ता पूर्णेश मोदी को नोटिस जारी, शीर्ष अदालत ने गुजरात सरकार को भी जारी किया नोटिस#RahulGandhi #SupremeCourt pic.twitter.com/KHvQVmWtxL
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— डाइनामाइट न्यूज़ हिंदी (@DNHindi) July 21, 2023
मानहानि मामले में दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार संबंधी गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।
इससे पहले गांधी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने 18 जुलाई को मामले का उल्लेख किया था और याचिका पर तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया था, जिसके बाद प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गई थी।