Bulldozer Action in UP: यूपी में बुलडोजर एक्शन पर योगी सरकार को नोटिस, सुप्रीम कोर्ट ने तीन दिन में मांगा जवाब

डीएन संवाददाता

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा राज्य में शुरू की गई बुलडोजर की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हो रही है। डाइनामाइट न्यूज़ की इस रिपोर्ट में जानिये इससे जुड़ा अपडेट

सुप्रीम कोर्ट में बुल्डोजर कार्रवाई पर सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट में बुल्डोजर कार्रवाई पर सुनवाई


नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा राज्य में शुरू की गई बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। यूपी में बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को नोटिस दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से तीन दिन में जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट में अगले हफ्ते इस मामले पर फिर सुनवाई होगी।

सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपनी याचिका में जमीयत-उलमा-ए-हिंद ने यूपी सरकार पर विशेष समुदाय के खिलाफ बुल्डोजर एक्शन और भेदभाव का आरोप लगाया है।

यह भी पढ़ें | देशभर में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बड़ी चर्चा, किसी राज्य सरकार पर बुलडोज़र एक्शन में पहली बार ठोका गया भारी भरकम जुर्माना

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से जमीयत-उलमा-ए-हिंद और अन्य की याचिकाओं पर 3 दिन में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। जमीयत-उलमा-ए-हिंद और अन्य की याचिकाओं में यूपी के अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की गई है कि राज्य में संपत्तियों पर उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना कोई कार्रवाई नहीं की जाए। 

इससे पहले शीर्ष अदालत में सुनवाई के दौरान जमीयत के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में योगी सरकार की बुलडोजर कार्रवाई को कानून के खिलाफ बताया है। उन्होंने कोर्ट में इसे हिंसा का प्रतिशोध करार दिया और इसे कानून का उल्लंघन बताया।

यूपी सरकार ने कोर्ट में दलील दी कि यह कार्रवाई किसी समुदाय विशेष के खिलाफ नहीं हैं। इसमें किसी समुदाय को भी टारगेट नहीं किया गया है। 

यह भी पढ़ें | VIDEO: देखिये पांच साल पहले को वो वीडियो जिसमें मनोज टिबड़ेवाल आकाश के परिवार पर बुलडोजर से ढ़हाया गया था जुल्म

यूपी सरकार के वकील ने कोर्ट को बताया कि कार्रवाई से पहले संबंधित पक्षों को नोटिस दिया गया था लेकिन नोटिस का जवाब न मिलने पर कार्रवाई की गई।










संबंधित समाचार