दिलचस्प: जानिये कौन कर सकता है राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट?
आगामी 17 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव होना है। डाइनामाइट न्यूज़ की इस रिपोर्ट में पढ़िए कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए कौन-कौन वोट कर सकता है?
नई दिल्ली: चुनाव आयोग के कार्यक्रम के मुताबिक आगामी 17 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव होगा और 20 जुलाई को मतगणना होगी। भारत के 13 वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का 24 जुलाई को कार्यकाल खत्म होने वाला है। उससे पहले 17 जुलाई को देश में 14वें राष्ट्रपति के लिए चुनाव होगा।
राष्ट्रपति चुनाव के लिए किसी भी राजनीतिक दलों ने अभी तक अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा नहीं की है। राष्ट्रपति के नामों के लिए चर्चा जारी है। कुछ विपक्षी नेता आम सहमति से उम्मीदवार का नाम सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी की अगुवाई वाला एनडीए अगले कुछ दिनों में अपने उम्मीदवार का एलान करेगा।
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कैसे होते हैं राष्ट्रपति चुनाव
राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल या इलेक्टोरल कालेज करता है। इसमें संसद के दोनों सदनों और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 54 में इसका वर्णन है। यानी जनता अपने राष्ट्रपति का चुनाव सीधे नहीं करती बल्कि उसके वोट से चुने गए प्रतिनिधि राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं।
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कौन कर सकता है वोट
1. भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुने गए सदस्य और लोकसभा तथा राज्यसभा में चुनकर आए सांसद राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट करते हैं। राष्ट्रपति की तरफ से मनोनीत किए गए सांसद सदस्य वोट नहीं डाल सकते हैं।
2. भारत में 9 राज्यों में विधानपरिषद है लेकिन वो भी राष्ट्रपति चुनाव में मत का प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि वो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि नहीं हैं।
3. सभी केंद्र शासित प्रदेश इस चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकते लेकिन दिल्ली और पुडुचेरी के विधायक हिस्सा लेते हैं क्योंकि इनकी अपनी विधानसभाएं हैं।
राष्ट्रपति चुनाव का कार्यक्रम
14 जून: राष्ट्रपति चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी होगा
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..तो कुछ इस तरह होती है राष्ट्रपति चुनाव की मतगणना
28 जून: नामांकन की आखिरी तारीख
29 जून: नामांकन की जांच
1 जुलाई: नामांकन की वापसी
17 जुलाई: राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान
20 जुलाई: राष्ट्रपति चुनाव की मतगणना