पंजाब: धमकाने के मामले में कांग्रेस विधायक सुखपाल खैरा को मिली जमानत
पंजाब विधानसभा में कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा को आपराधिक धमकी देने के मामले में यहां की अदालत ने सोमवार को जमानत दे दी। पढ़िए डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
कपूरथला: पंजाब विधानसभा में कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा को आपराधिक धमकी देने के मामले में यहां की अदालत ने सोमवार को जमानत दे दी।
खैरा के वकील कंवलजीत सिंह ने बताया कि कपूरथला की न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) सुप्रीत कौर ने भोलाथ के विधायक को एक लाख रुपये का मुचलका जमा कराने का निर्देश दिया है।
कपूरथला की पुलिस ने रंजीत कौर की शिकायत के आधार पर खैरा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा-195ए (फर्जी सबूत देने के लिए किसी व्यक्ति को धमकाना) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत प्राथमिकी दर्ज की है।
खैरा को पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय से 2015 के एनडीपीएस अधिनियम के तहत दर्ज मामले में जमानत मिलने के बाद चार जनवरी को गिरफ्तार किया गया था।
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रंजीत कौर 2015 मादक पदार्थ मामले में प्रमुख गवाह कश्मीर सिंह की पत्नी हैं।
खैरा को 2015 के मामले में गत साल सितंबर में गिरफ्तार किया गया था। उनकी गिरफ्तारी को लेकर सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया था और कांग्रेस ने इसे बदले की राजनीति करार दिया था।
मार्च 2015 में फाजिल्का के जलालाबाद में मादक पदार्थ मिलने के बाद मामला दर्ज किया गया था। खैरा के कथित करीबी गुरदेव सिंह सहित नौ लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी और बाद में उन्हें दोषी करार दिया गया।
पुलिस ने आरोपियों से दो किलोग्राम हेरोइन, 24 सोने के बिस्कुट, एक देसी तमंचा, .315 बोर की पिस्तौल और दो पाकिस्तानी सिम कार्ड जब्त किए थे।
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डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार रंजीत कौर ने अपनी शिकायत में कहा कि 15 अक्टूबर को दो नकाबपोश लोग मोटरसाइकिल से उनके घर आए और धमकी दी थी कि अगर सिंह ने खैरा के खिलाफ बयान वापस नहीं लिया तो उनके परिवार की हत्या कर दी जाएगी।
उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले साल 22 अक्टूबर को भी अज्ञात व्यक्ति का फोन कॉल आया और उसने परिवार की हत्या की धमकी दी।