राजस्थान हाईकोर्ट से सचिन पायलट और उनके MLA को छोटी सी राहत, 21 जुलाई तक नोटिस पर रोक
राजस्थान में सियासी तूफान लाने वाले सचिन पायलट को राजस्थान हाईकोर्ट से थोड़ी राहत मिली है। पूरी खबर..
जयपुर: राजस्थान की सियासत को हिलाकर रख देने वाले सचिन पायलट और उनके खेमे के विधायकों को हाईकोर्ट से थोड़ी राहत मिल गयी है। राजस्थान हाईकोर्ट ने आज मामले की सुनवाई करते हुए 21 जुलाई तक कांग्रेस द्वारा जारी की गयी नोटिस पर रोक लगा दी है। इस मामले में अब अगली सुनवाई सोमवार को होगी।
राजस्थान हाईकोर्ट में सचिन पायलट गुट की ओर से दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस पर रोक लगा देने के बाद अब 21 जुलाई तक विधानसभा स्पीकर पायलट गुट के विधायकों पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकेंगे।
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राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष सी. पी. जोशी के नोटिस के खिलाफ सचिन पायलट और उनके 18 विधायकों द्वारा हाईकोर्ट में गुरुवार को याचिका दायर की गयी थी। जिस पर आज सुनवाई शुरु हुई। हाईकोर्ट ने कल गुरुवार को कुछ संशोधन के बाद इस याचिका को डबल बैंच में रैफर कर दिया था।
सचिन पायलट और उनके गुट के विधायकों ने इस याचिका में कांग्रेस द्वारी जारी की गयी नोटिस को असंवैधानिक बताया गया है। इस याचिका पर कई तरह के सवाल उठाये गये हैं।
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सचिन पायलट की ओर वरिष्ट अधिवक्ता हरीश साल्वे द्वारा हाई कोर्ट में इस केस को देखा जा रहा है। कल कोर्ट में सुनवाई के दौरान हरीश साल्वे ने कल कांग्रेस के नोटिस को रद्द करने और इसे अवैधानिक घोषित करने की अपील की।
स्पीकर सी.पी. जोशी की ओर से कांग्रेसी नेता और जाने-माने वकील अभिषेक मनु सिंघवी पैरवी कर रहे हैं।