राजस्थान हाईकोर्ट की डबल बैंच में रैफर हुई सचिन पायलट गुट की याचिका, स्पीकर के नोटिस को चुनौती
राजस्थान में जारी सियासी घमासान को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। सचिन पायलट और उनके खेमे के विधायकों द्वारा स्पीकर के नोटिस के हाई कोर्ट में चुनौती दी गयी है। जानिये, ताजा अपडेट..
जयपुर: राजस्थान के सियासी घमासान को लेकर नेताओं द्वारा नये नये दांव पेच आजमाए जा रहा है। अब इस मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष सी. पी. जोशी की ओर से कांग्रेस के बागी विधायकों को भेजे गए नोटिस को लेकर के खिलाफ सचिन पायलट खेमे ने बड़ा कदम उठाते हुए अदातल में याचिका दायर की है।
हाईकोर्ट ने इस याचिका को संशोधन कराने के बाद स्वीकार किया और सुनवाई के लिये डबल बैंच में रैफर कर दिया है, जिस पर कल सुनवाई हो सकती है।
सचिन पायलट और उनके खेमे द्वारा राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी, जिस पर आज सुनवाई होनी थी लकेिन याचिका में कुछ संशोधन कराने के बाद इस याचिका को खंडपीठ के लिये रैफर कर दिया गया है।
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कोर्ट में इस याचिका में स्पीकर की ओर से भेजे गए नोटिस को चुनौती दी गयी है और इस पर कई तरह के सवाल उठाये गये हैं। सचिन पायलट और उनके गुट द्वारा स्पीकर के नोटिस को असंवैधानिक बताया गया है।
सचिन पायलट की ओर वरिष्ट अधिवक्ता हरीश साल्वे द्वारा हाई कोर्ट में इस केस को देखा जा रहा है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान हरीश साल्वे ने कहा कांग्रेस के नोटिस को रद्द करने और इसे अवैधानिक घोषित करने की अपील की।
हरीश साल्वे ने कोर्ट में बहस के दौरान यह भी कहा कि सदन से बाहर हुई कार्यवाही के लिए विधानसभा अध्यक्ष नोटिस जारी नहीं कर सकते हैं।
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स्पीकर सी.पी. जोशी की ओर से कांग्रेसी नेता और जाने-माने वकील अभिषेक मनु सिंघवी पैरवी कर रहे हैं।
कोर्ट के निर्णय के बाद ही साफ हो सकता है कि सचिन पायलट और उनके गुट के 18 विधायकों की विधायकी जायेगी या रहेगी।