रुपये भेजने को लेकर 1 जून से बदल जाएगा RBI का यह नियम, देखें आप पर क्या पड़ेगा असर
रुपये के लेन-देन के लिए लोग अब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का खूब इस्तेमाल करते हैं। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बड़े नियम में बदलाव किया है जो एक जून से लागू हो जाएगा। यदि आप भी रुपये का लेनदेन ऑनलाइन करते हैं तो डाइनामाइट न्यूज़ की यह खास खबर।
नई दिल्ली: नोटबंदी के बाद से डिजिटल इंडिया को लेकर जबरदस्त जोर है। अब अधिकतर लोग पैसे-लेन देन के लिए ऑनलाइन ट्राजेक्शन करते हैं। ऐसे लोगों के लिए यह एक जरूरी खबर है। दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन से संबंधित एक खास नियम में बदलाव किया है। यह नया नियम 1 जून से लागू होगा।
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भारतीय रिजर्व बैंक ने रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) के जरिए पैसे भेजने का समय डेढ़ घंटे बढ़ाकर शाम 6 बजे तक कर दिया है। पहले यह सुविधा केवल शाम 4.30 बजे तक ही उपलब्ध रहती थी। जिससे किसी को बड़ी रकम ट्रांसफर करने के लिए अगले दिन का इंतजार करना पड़ता था।
आरबीआई ने इसके लिए एक अधिसूचना भी जारी की है। आरटीजीएस के तहत हुआ यह बदलावा एक जून से लागू होने जा रहा है।
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क्या है आरटीजीएस
आरटीजीएस सिस्टम के तहत मनी ट्रांसफर का काम तुरंत होता है। आरटीजीएस का उपयोग मुख्यत: बड़ी राशि को ट्रांसफर करने के लिए होता है। इसके तहत न्यूनतम 2 लाख रुपये भेजे जा सकते हैं और अधिकतम राशि भेजने की कोई सीमा नहीं है।