Shrikant Tyagi: नोएडा के गालीबाज श्रीकांत त्यागी को 44 दिन बाद कोर्ट से मिली राहत
नोएडा में महिला के साथ अभद्रता और गाली गलौज करने के मामले में गिरफ्तार आरोपी श्रीकांत त्यागी की जमानत को गुरुवार को मंजूरी मिल गई है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
लखनऊ: नोएडा की ओमेक्स सिटी में महिला के साथ अभद्रता और गाली-गलौज के मामले में गिरफ्तार आरोपी श्रीकांत त्यागी को 44 दिन बाद बड़ी राहत मिली है। कुछ मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्रीकांत त्यागी की जमानत को मंजूर कर लिया है। कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट में त्यागी को जमानत दी है।
यह भी पढ़ें: जेलर को धमकाने के दोषी करार पाए गये मुख्तार, मिली दो साल जेल
रिपोर्टों के अनुसार, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्रीकांत त्यागी को राहत देते हुए जमानत प्रदान की है। जबकि बाकी के मामलों में पहले ही गौतमबुद्ध नगर की जिला कोर्ट से जमानत मिल चुकी थी. अब वह जल्द ही जेल से बाहर आ सकेगा।
यह भी पढ़ें |
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का बड़ा फैसला, इनकम टैक्स के डिप्टी कमिश्नर को 7 दिन की जेल, जानिये पूरा मामला
यह भी पढ़ें: हिजाब पर प्रतिबंध को लेकर सुनवाई पूरी, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा
इस मामले को लेकर श्रीकांत की पत्नी अन्नू त्यागी ने कहा है कि मेरा सम्मान अभी वापस नहीं मिला है।
बता दें कि गत अगस्त महीने में पुलिस ने महिला के साथ अभद्रता करने के मामले में श्रीकांत त्यागी को मेरठ के परतापुर से गिरफ्तार किया था। इस मामले में कुल 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने श्रीकांत त्यागी के अलावा उसके साथी राहुल पर भी गैंगस्टर की कार्रवाई की थी।
यह भी पढ़ें |
UP STF ने एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक परीक्षा में सॉल्वर गैंग का किया पर्दाफाश, सरगना समेत 11 गिरफ्तार
श्रीकांत कोर्ट में सरेंडर करने के प्रयास में था। इसके लिए उसने कोर्ट में आवेदन भी किया था।
गिरफ्तारी के बाद त्यागी को सूरजपुर स्थित जिला न्यायालय लाया गया था। न्यायालय के आदेश पर उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में लुकसर स्थित जिला कारागार में भेज दिया गया था।