RG Kar Case: पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को जमानत, CBI 90 दिनों में नहीं दाखिल कर पाई चार्जशीट
महिला चिकित्सक के साथ दरिंदगी की घटना में गिरफ्तार आरजी कर मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष व टाला थाना के पूर्व प्रभारी को अभिजीत मंडल को शुक्रवार को सियालदह कोर्ट स्थित सीबीआइ की विशेष अदालत ने जमानत दे दी। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
कोलकाता: पश्चिम बंगाल में सियालदह कोर्ट ने ताला पुलिस स्टेशन के पूर्व प्रभारी अभिजीत मंडल और आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को जमानत दे दी। जानकारी दी कि सीबीआई 90 दिनों की अवधि के भीतर आरोप पत्र दाखिल नहीं कर सकी।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार पश्चिम बंगाल के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई दुष्कर्म मामले को लेकर देशभर में आक्रोश दिखा। इस मामले में पूर्व प्रिंसिपल सवालों के घेरे में हैं। इस मामले को लेकर पूर्व प्रिंसिपल से लंबी पूछताछ की गई।
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सलाखों के पीछे है संजय रॉय
पुलिस का आरोप है कि इस मामले को संदीप घोष ने दबाने की कोशिश की। 9 अगस्त को एक ट्रेनी डॉक्टर का शव आरजी कर अस्पताल में बरामद किया गया था। इस घटना को लेकर सिविक वालंटियर संजय रॉय को गिरफ्तार किया जा चुका है।
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