सबरीमला: पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई अगले साल 22 जनवरी को
उच्चतम न्यायालय केरल के सबरीमला स्थित अयप्पा मंदिर में 10 से 50 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं को प्रवेश से संबंधित फैसले की समीक्षा 22 जनवरी को करेगा। डाइनामाइट न्यूज़ की रिपोर्ट में पढ़ें क्यों नहीं सुलझ रहा सबरीमाला विवाद..
नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय केरल के सबरीमला स्थित अयप्पा मंदिर में 10 से 50 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं को प्रवेश से संबंधित फैसले की समीक्षा 22 जनवरी को करेगा।
यह भी पढ़ें: सुप्रीम कोर्ट ने फतवे को लेकर पलटा उत्तराखंड हाईकोर्ट का आदेश.. जाने, क्या कहा..
मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति रोहिंगटन एफ नरीमन, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा की संविधान पीठ 49 पुनर्विचार याचिकाओं की खुली अदालत में सुनवाई पर सहमत हो गयी।
यह भी पढ़ें |
सबरीमाला विवाद: अभी भी अशांति का आग में जल रहा है केरल
संविधान पीठ ने कहा कि वह सभी पुनर्विचार याचिकाओं की सुनवाई अगले वर्ष 22 जनवरी को खुली अदालत में करेगी।
यह भी पढ़ें: CBI विवादः CVC ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष सीलबंद लिफाफे में पेश की जांच रिपोर्ट..
आमतौर पर पुनर्विचार याचिकाओं की सुनवाई अदालत कक्ष में होती है।
यह भी पढ़ें |
फिल्म ‘राम की जन्मभूमि’ की रिलीज पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इन्कार
इसी बीच, सबरीमला मामले में कुछ रिट याचिकाएं भी दायर की गयी हैं, जिन पर न्यायालय ने कहा है कि वह इन पुनरीक्षण याचिकाओं पर अंतिम फैसले के बाद सुनवाई करेगी। (वार्ता