फिल्म ‘राम की जन्मभूमि’ की रिलीज पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इन्कार
उच्चतम न्यायालय ने सनोज मिश्र निर्देशित फिल्म 'राम की जन्मभूमि' की रिलीज पर रोक लगाने से गुरुवार को इन्कार कर दिया है। डाइनामाइट न्यूज़ की रिपोर्ट में पढ़ें पूरी जानकारी..
नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने सनोज मिश्र निर्देशित फिल्म 'राम की जन्मभूमि' की रिलीज पर रोक लगाने से गुरुवार को इन्कार कर दिया। याचिकाकर्ता प्रिंस याकूब हबीबुद्दीन टुसी की ओर से वकील लिली थॉमस ने न्यायमूर्ति एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले का विशेष उल्लेख किया।
यह भी पढ़ें |
सबरीमला: पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई अगले साल 22 जनवरी को
उन्होंने दलील दी कि 29 मार्च (शुक्रवार) को इस फिल्म के रिलीज होने से राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद जमीन विवाद को सुलझाने के लिए जारी मध्यस्थता प्रक्रिया प्रभावित होगी, इसलिए इसकी रिलीज पर तत्काल रोक लगायी जानी चाहिए। न्यायमूर्ति बोबडे ने, हालांकि फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने से इन्कार करते हुए कहा, “मध्यस्थता प्रक्रिया और फिल्म की रिलीज में कोई संबंध नहीं है।” न्यायालय याचिका की सुनवाई दो सप्ताह बाद करेगी। इस फिल्म की कहानी अयोध्या के विवादित राम जन्मभूमि के इर्द-गिर्द घूमती है।
यह भी पढ़ें |
सुप्रीम कोर्ट ने पुलवामा हमले की साजिश की जांच संबंधी याचिका को किया खारिज
फिल्म के प्रोड्यूसर और लेखक शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी और सहायक निर्देशक विकास कुमार सिंह हैं। फिल्म में मनोज जोशी और गोविंद नामदेव नजर आएंगे। याचिका में आरोप लगाया गया है कि फिल्म की रिलीज से अयोध्या मामले में जारी मध्यस्थता प्रक्रिया प्रभावित होगी। (वार्ता)