Satguru Case: Isha Foundation को कोर्ट से राहत, पढ़े क्या था मामला

डीएन ब्यूरो

आध्यात्मिक सद्गुरु जग्गी वासुदेव की अगुवाई वाला मशहूर ईशा फाउंडेशन आजकल काफी विवादों में बना हुआ है।

आध्यात्मिक सद्गुरु जग्गी वासुदेव
आध्यात्मिक सद्गुरु जग्गी वासुदेव


नई दिल्ली: सद्गुरु जग्गी वासुदेव (Satguru Jaggi Vasudev) की अगुवाई वाला मशहूर ईशा फाउंडेशन (Isha Foundation) आजकल काफी विवादों में बना हुआ है। 

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार फाउंडेशन को आज सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से एक बड़ी राहत मिली। शीर्ष अदालत ने ईशा फाउंडेशन के खिलाफ पुलिस जांच (Police Investigation) के आदेश पर रोक लगा दी है। मामले की अगली सुनवाई 18 अक्तूबर को होगी।

यह है मामला

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फाउंडेशन के खिलाफ रिटायर्ड प्रोफेसर एस कामराज ने मद्रास हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। आरोप था कि आश्रम में उनकी बेटियों लता और गीता को बंधक बनाकर रखा गया है। मद्रास हाईकोर्ट ने 30 सितंबर को कहा था कि तमिलनाडु पुलिस ईशा फाउंडेशन से जुड़े सभी आपराधिक मामलों की जांच करे और रिपोर्ट पेश करे। अगले दिन एक अक्तूबर को करीब 150 पुलिसकर्मी आश्रम में जांच करने पहुंचे थे।

क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने?

सद्गुरु ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर आज फैसला सुनाया। अदालत ने मामले को मद्रास हाईकोर्ट से अपने पास ट्रांसफर कर लिया। साथ ही तमिलनाडु पुलिस को हाईकोर्ट द्वारा मांगी गई स्टेटस रिपोर्ट शीर्ष अदालत में जमा करने को कहा। इसके अलावा, शीर्ष अदालत ने पुलिस को हाईकोर्ट के निर्देशों के पालन में आगे कोई कार्रवाई करने से भी रोक दिया। 

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सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, 'आप सेना या पुलिस को ऐसी जगह दाखिल होने की इजाजत नहीं दे सकते।'










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