सुनंदा पुष्कर मर्डर केस: शशि थरूर को मिली अग्रिम जमानत
सुनंदा पुष्कर मौत मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने कांग्रेस नेता शशि थरूर को अग्रिम जमानत दी दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने थरूर के विदेश जाने पर रोक लगाई है। पूरी खबर..
नई दिल्ली: सुनंदा पुष्कर मौत मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने कांग्रेस नेता शशि थरूर को अग्रिम जमानत दी दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने विदेश जाने पर रोक लगाई है। कोर्ट ने शशि थरूर को यह जमानत एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर दी है।
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बता दें कि इससे पहले पटियाला हाउस कोर्ट ने शशि थरूर की अग्रिम जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनंदा पुष्कर की मौत मामले में उनके पति शशि थरूर को कुछ दिन पहले ही सीबीआई की विशेष अदालत ने आरोपी माना है।
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गौरतलब है कि सुनंदा 17 जुलाई 2014 को दिल्ली के एक आलीशान होटल के कमरे में मृत पाई गई थीं। थरूर पर भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए (पति या रिश्तेदार के हाथों महिला की प्रताड़ना) और 306 (आत्महत्या क लिए उकसाना) के तहत आरोप लगाये गये हैं। हालांकि थरूर की इस मामले में गिरफ्तारी नहीं हुई है।