Supreme Court: पराली जलाने पर रोक की मांग वाली याचिका की खारिज, जानिये क्या कहा कोर्ट ने

डीएन ब्यूरो

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने को रोकने वाली याचिका खारिज कर दी है। पढ़िए डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने की याचिका खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने की याचिका खारिज


नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने पर रोक लगाने वाली याचिका खारिज कर दी है। याचिका में पंजाब और हरियाणा सरकार को पराली जलाने पर नियंत्रण करने के लिए सख्त कदम उठाने का निर्देश देने की मांग की गई थी।

जानकारी के अनुसार याचिका में ये भी कहा गया है कि वायु प्रदूषण एक राष्ट्रीय संकट बन गया है, जो देश में रहने वाले लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहा है।

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पराली जलाने पर लगे रोक 

शीर्ष अदालत में दो जजों की पीठ जस्टिस अभय एस ओका और उज्जल भुइयां ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि अदालत ने पराली जलाने के मुद्दे पर कई आदेश पारित किए हैं और अभी भी मामले पर विचार किया जा रहा है, तो हम विभिन्न पक्षों को इस मामले में हस्तक्षेप और निर्देश के लिए आवेदन दायर करने की इजाजत नहीं देना चाहते हैं। इसलिए आवेदन खारिज किया जाता है।

बता दें कि पर्यावरण कार्यकर्ता विक्रांत तोंगड़ ने यह याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि अप्रैल-मई में पराली जलाने से उत्पन्न प्रदूषण से न केवल दिल्ली-एनसीआर में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है, बल्कि उन राज्यों के लोगों के स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचता है, जहां पराली जलाई जाती है।

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याचिकाकर्ता ने दावा किया कि बच्चे और बुजुर्ग इससे विशेष रूप से प्रभावित होते हैं। 

याचिका में ये भी कहा गया है कि वायु प्रदूषण एक राष्ट्रीय संकट बन गया है, जो देश में रहने वाले लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहा है। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत लोगों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन भी कर रहा है।










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