सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसों पर सुनाया ये बड़ा फैसला
देश की शीर्ष अदालत ने मदरसा शिक्षा बोर्ड को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। पढ़िए डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
नई दिल्ली: यूपी के मदरसों (Madrassas) को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बड़ा फैसला ( Decision)सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट 2004 को संविधान के अनुसार मान्यता दी। हालांकि कुछ प्रावधानों को छोड़ दिया गया है, लेकिन अदालत ने इसकी वैधता को बरकरार रखा है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने यह फैसला सुनाया है।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार यूपी सरकार ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम-2004 लागू किया था। इस साल मार्च में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस एक्ट को असंवैधानिक करार दिया था। हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। शीर्ष अदालत के फैसले से 17 लाख मदरसा छात्रों को बड़ी राहत मिल गई है।
यह भी पढ़ें |
मनोज टिबड़ेवाल आकाश Google पर छाये, बुलडोजर एक्शन में खोजा रहा है सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला
यूपी में चल रहे 25 हजार मदरसे
उत्तर प्रदेश में करीब 25 हजार मदरसे चल रहे हैं। इनमें से लगभग 16,500 मदरसों ने राज्य मदरसा शिक्षा परिषद से मान्यता ली हुई है। इनमें से 560 मदरसों को सरकारी अनुदान मिलता है। वहीं, करीब 8500 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने ‘उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम-2004’ को रद्द करने के हाई कोर्ट के आदेश पर पांच अप्रैल को अंतरिम रोक लगाकर करीब 17 लाख मदरसा छात्रों को राहत दी थी।
यह भी पढ़ें |
अखिलेश यादव ने मनोज टिबड़ेवाल आकाश की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर योगी सरकार को घेरा
अगर आप युवा है और नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आप हमारी 'युवा डाइनामाइट' को विजिट कर सकते हैं।