Supreme Court से मुख्तार अंसारी के बेटे को बड़ी राहत, जानिये क्या दिया आदेश
सुप्रीम कोर्ट से मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे को बड़ी राहत मिली हैं। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता रहे मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है। गैंगस्टर मामले में शीर्ष अदालत ने अब्बास अंसारी को यह राहत दी है।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार मौजूदा समय में अब्बास अंसारी उत्तर प्रदेश की मऊ विधानसभा सीट से विधायक हैं। मगर लंबे समय से जेल में हैं। पिछले साल मार्च महीने में बांदा जेल में तबीयत बिगड़ने के बाद मुख्तार अंसारी की मौत हो गई थी। परिवार ने जेल में मुख्तार को जहर देने का आरोप लगाया था।
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इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि अब्बास अंसारी ट्रायल कोर्ट की अनुमति के बिना उत्तर प्रदेश नहीं छोड़ सकते। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि अंसारी को अदालत के समक्ष चल रहे मामलों के बारे में कोई सार्वजनिक बयान नहीं देना चाहिए। हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि इन मामलों में खुद का बचाव करने का अंसारी का अधिकार अप्रभावित रहना चाहिए।
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सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि जब भी आवश्यक हो अब्बास अंसारी को ट्रायल कोर्ट के समक्ष पेश होना चाहिए। शीर्ष अदालत ने मामले को छह सप्ताह बाद सूचीबद्ध किया है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि मामले में स्टेटस रिपोर्ट पेश की जाए।