UP Poster Case: लखनऊ में वसूली पोस्टर पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला, कहा..

डीएन ब्यूरो

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लगाए गए वसूली के पोस्टर पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई की गई है। जिसमें कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। पढ़ें डाइनामाइट न्यूज़ पर पूरी खबर..

लखनऊ में वसूली पोस्टर
लखनऊ में वसूली पोस्टर


नई दिल्लीः नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में लखनऊ में हिंसा के दौरान सरकारी और अन्य संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने के आरोपियों की फोटो होर्डिंग्स और पोस्टर्स में लगाने के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। 

आज सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद याचिका बड़ी बेंच को सौंप दी है। जस्टिस ललित ने मामले को तीन जजों की पीठ के पास भेज दिया है। अब तीन जजों की बेंच मामले की सुनवाई करेगी। 

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सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूपी सरकार की यह कार्रवाई कानूनन सही नहीं है। जस्टिस ललित ने कहा कि अगर दंगा-फसाद या लोक संपत्ति नष्ट करने में किसी खास संगठन के लोग सामने दिखते हैं तो कार्रवाई अलग मुद्दा है, लेकिन किसी आम आदमी की तस्वीर लगाने के पीछे क्या तर्क है? सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हमने पहले चेतावनी और सूचना देने के बाद ये होर्डिंग लगाए। प्रेस मीडिया में भी बताया।

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बता दें कि इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मामले का स्वत: संज्ञान लेते हुए सरकार को प्रदर्शनकारियों के पोस्टर हटाने के आदेश दिए थे। 










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